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-la-@ No.-ए-33057/4/2015Hkkjr ljdkj@GOVERNMENT OF INDIAlfpoky; izf'k{k.k rFkk izcU/k laLFkkuINSTITUTE OF SECRETARIAT TRAINING & MANAGEMNET ¼vkbZ,lvks 9001%2008 laLFkk@AN ISO 9001:2008 INSTITUTION½ dkfeZd ,oa izf'k{k.k foHkkx@Department of Personnel and Training iz'kklfud CykWd] t0us0fo0 (iqjkuk) ifjlj@Administrative Block, JNU (OLD) Campus vksyksQ ikYes ekxZ] ubZ fnYyh&110067@Olof Palme Marg, New Delhi - 110 067 Telephone/nwjHkk"k% 011&26104038] Telefax/VsyhQSDl% 011&26104183 |
दिनांक: 22 दिसम्बर, 2015
सेवा में,
1. सचिव, भारत सरकार (सभी मंत्रालय/विभाग)
2. भारत सरकार के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय
3. सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेश
4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग/चुनाव आयोग/संघ लोक सेवा आयोग
5. सभी सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम/स्वायत्त निकाय
विषयः अनुसूचित जातियों@अनुसूचित जनजातियों के लिए संपर्क अधिकारियों के लिए कार्यशाला डब्ल्यूएलओ(अनु.ज./अनु.ज.जा.)पर 27 से 28 जनवरी, 2015 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
महोदय,
इस संस्थान में 27 से 28 जनवरी, 2015 तक "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए संपर्क अधिकारियों के लिए कार्यशाला" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा । कार्यक्रम का ब्योरा अर्थात् उद्देश्य, पाठ्यक्रम विषयवस्तु, प्रतिभागियों का स्तर और प्रकार, स्थान आदि अनुलग्नक-। में दिए गए हैं।
2 पाठ्यक्रम के लिए नामांकन प्रपत्र www.istm.gov.in/home/online -nomination form पर ऑनलाइन भरा जाए । कृपया नोट करें कि फार्म का ऑनलाइन भरा जाना अनिवार्य है । तथापि, नामितियों को आवेदन ऑनलाइन भरने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनका नामांकन प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा पारित कर दिया गया है । प्रायोजक प्राधिकारी का पत्र अलग से डाक द्वारा भेजा जाए ।
3 केवल उन्हीं अधिकारियों को नामित किया जाए जो पूर्णकालिक आधार पर पाठ्यक्रम में शामिल हो सकते हों। नामांकन करते समय प्रतिभागियों का स्तर एवं वर्ग, जैसा कि अनुलग्नक-। में दिया गया है, का ध्यान रखा जाए। ऐसे किसी अधिकारी को इस कार्यक्रम के लिए नामित नहीं किया जाए जिसने स.प्र.प्र.सं. अथवा किसी अन्य संस्थान में इसी प्रकार के कार्यक्रम में पूर्व में भाग लिया हो। पात्र अधिकारियों के हर प्रकार से पूर्ण तथा निर्धारित प्रपत्र में नामांकन अधोहस्ताक्षरी के पास 08 जनवरी, 2015 तक पहुंच जाने चाहिएं ।
4 केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिनके नामांकन सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं । अतः यह दोहराया जाता है कि नामितियों को इस संस्थान से नामांकन स्वीकृति संबंधी सूचना प्राप्त हो जाने के बाद ही कार्यमुक्त किया जाए । नामांकन स्वीकृति पत्र सप्रप्रसं की वेबसाइट www.istm.gov.in पर अपलोड किया जाएगा ।
भवदीया,
(आर. गायत्री)
उप निदेशक एवं पाठ्यक्रम निदेशक
दूरभाषः 26105592
अनुलग्नक-।
पाठ्यक्रम सूचना शीट
कोड : डब्ल्यूएलओ(अनु.ज./अनु.ज.जा.)
शीर्षक : अनुसूचित जातियों@अनुसूचित जनजातियों के लिए संपर्क अधिकारियों के लिए कार्यशाला
अवधि : 02 दिन (27 से 28 जनवरी, 2015 तक)
स्थान : सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, जनेवि परिसर (पुराना)
1. पाठ्यक्रम का लक्ष्य: पाठ्यक्रम का लक्ष्य है -
Ø संपर्क अधिकारियों को उनकी भूमिका, कत्तर्व्यों, उत्तरदायित्वों तथा शक्तियों की जानकारी देना,
Ø अनु.जातियों/जनजातियों /अ.पि.व. के लिए सेवाओं में आरक्षण से संबंधित अनुदेशों के कार्यान्वयन का अपने-अपने मंत्रालय तथा संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में आरक्षण रोस्टर के रख-रखाव पर विशेष बल देते हुए ज्ञान तथा कौशल प्रदान करना
Ø अपने-अपने मंत्रालयों में आरक्षण सैल का प्रभार ग्रहण करने हेतु पूर्ण रूप से सक्षम बनना
Ø कर्त्तव्यों का प्रभावकारी ढंग से निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अन्य कार्य
2. विस्तृत विषय-वस्तु:
· सेवाओं में आरक्षण के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, अनु0जाति /अनु0जन0जाति / अ0पि0वर्गों को परिभाषित करने में
· आरक्षण आदेशों का विस्तार एवं अनुप्रयोज्यता
· संपर्क अधिकारी एवं अन्य मॅानीटरण अभिकरणों की भूमिका एवं कार्य स्पष्ट करने में
· अनु0जाति, अनु0जन0 जाति, अ0पि0वर्गों के सत्यापन दावों के संबंध में प्रावधान
· सीधी भर्ती एवं पदोन्नति मामलों में आरक्षण
· पद आधारित रोस्टर
3. कार्यपद्धति
व्याख्यान केस अध्ययन
चर्चा व्यावहारिक अभ्यास इत्यादि
समूह चर्चा
4. पात्रता शर्तें - इस पाठ्यक्रम की अभिकल्पना अनन्य रूप से केन्द्र/राज्यों सरकारों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों आदि में कार्यरत संपर्क अधिकारियों के लिए की गई है जो अनु0जाति/अनु0जन0 जातियों/अ0पि0वर्गों के लिए सेवा में आरक्षण संबंधी मामलों को देख रहे हैं।(केवल संपर्क अधिकारी ही आवेदन करें)
5. पाठ्यक्रम क्षमताः 25
6. पाठ्यक्रम शुल्क एवं अन्य व्यय :
सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों से नामित व्यक्तियों के मामले में 2000/-रू. का कैपिटेशन शुल्क लिया जाएगा । कैपिटेशन शुल्क का भुगतान सहायक निदेशक, सप्रप्रसं, नई दिल्ली के पक्ष में आहरित बैंक ड्राफ्ट/चैक के द्वारा किया जा सकता है अथवा संबंधित प्रशिक्षु द्वारा साथ लाया जा सकता है । अन्य प्रतिभागियों द्वारा पाठ्यक्रम शुल्क देय नहीं है ।
हॅास्टल आवास
सप्रप्रसं में साधारण हास्टल सुविधा उपलब्ध हैं जहां वातानुकूलित कमरे द्विभागिता आधार पर ‘‘पहले आएं-पहले पाएं" आधार पर उपलब्ध हैं । स.प्र.प्र.सं. हास्टल में प्रशुल्क तथा आवास उपलब्धता संबंधी विवरण के लिए प्रतिभागी केयरटेकर या हास्टल वार्डन से दूरभाष सं. 011-26172571 पर संपर्क कर सकते हैं । प्रतिभागियों के परिवार के सदस्यों को प्रतिभागियों के साथ हॉस्टल में ठहरने की अनुमति नहीं है ।
नोट: जिन अभ्यर्थियों के नामांकन स्वीकार कर लिए जाते हैं, उनके नामों को सप्रप्रसं की वेसाइट www.istm.gov.in पर प्रदर्शित किया जाएगा । सप्रप्रसं की वेबसाइट पर उनका नाम प्रदर्शितहोने के पश्चात ही उन्हें कार्यमुक्त किया जाए । सप्रप्रसं द्वारा अलग से डाक द्वारा कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा । अत: प्रायोजक प्राधिकारी/प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से सप्रप्रसं की वेबसाइट www.istm.gov.in को देखें ।